AN IMPORTANAT VERDICT ON S.376(RAPE) OF IPC BY BOMBAY HIGH COURT बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अफेयर खत्म होने के बाद महिला अपने पूर्व प्रेमी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, जिसके साथ उसने सेक्स किया हो और जो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो. जस्टिस साधना जाधव ने ऐसे ही एक मामले में बोरीवली के रहने वाले 39 वर्षीय मनेश कोटियान को बरी कर दिया. कोटियान पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने रेप का आरोप लगाया था और उसे तीन साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था. जस्टिस जाधव ने कहा कि महिला ने खुद माना है कि उसका कोटियान के साथ प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहती थी. इन परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 376 (रेप) के तहत मामला नहीं बनता. उन्होंने यह भी कहा कि कोटियान के खिलाफ रेप का आरोप निराधार है.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 06:56:57 +0000
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