अगर उसे सज़ा नाबालिग वाली मिली है तो फिर मेडिकली ये प्रामाणित भी होना चाहिए कि एक नाबालिग बलात्कार को अंजाम नहीं दे सकता..और अगर दे सकता है तो फिर वो नाबालिग कैसा ?? उम्र सिर्फ शारीरिक होती है और अगर कोई बालिग़ के द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रिया नाबालिग उम्र में कर सकता है तो वो नाबालिग नहीं है.....इसलिए सज़ा भी बालिग़ वाली ही होनी चाहिए....मतलब काण्ड आप बालिगों वाले करो और सजा नाबालिग वाली.... वाह !!! . ये सिर्फ एक केस है ..इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो भयावह हैं.... मतलब अब कोई भी लड़का जिसकी उम्र १७ साल ११ महीने है धड़ल्ले से बलात्कार कर सकता है और सजा के रूप में मात्र तीन साल सुधारगृह में रहना होगा....जो कि कुछ भी नही है.... . वाह रे मेरे भारत के क़ानून ??? ऐसे मामलों में तो शरीया क़ानून लागू होना चाहिए...तब कुछ सुधार हो सकता है....... . . #मलंग.....
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 11:41:39 +0000
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