अनुभव प्रमाण पत्र जारी - TopicsExpress



          

अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें Saturday, 20 Jul 2013 2:16:42 hrs IST अजमेर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। यह आदेश परियोजना के लगभग अस्सी कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। रामधन व अन्य ने पिछले दिनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि शिक्षा सहायक सीधी भर्ती के लिए उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लोक जुम्बिश परियोजना अघिकारी ने तो उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया लेकिन ब्लॉक या जिला शिक्षा अघिकारी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। इससे शिक्षा सहायक सीधी भर्ती में उन्हें बोनस अंकों का नुकसान हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सत्यकिशोर सक्सेना ने अदालत को बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दो वष्ाü के सेवाकाल पर 10 अंक, दो से तीन वष्ाü के सेवाकाल पर 20 अंक और तीन से ज्यादा वष्ाü का अनुभव होने पर 30 बोनस अंक देय हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो वह योग्य होने के बावजूद सीधी भर्ती में पिछड़ जाएंगे। इससे न्याय का हनन होगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए।
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 00:34:45 +0000

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