नहीं मिलेंगे बोनस अंक : हाईकोर्ट Friday, 26 Jul 2013 1:30:30 hrs IST जोधपुर/जयपुर।हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित प्रधान पीठ ने शिक्षा सहायक भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने को अवैध ठहराया है। भर्ती परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक हटाते हुए 10वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी करने को कहा है। जोधपुर में न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने 150 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया, वहीं जयपुर में न्यायाधीश एन के जैन और मीना वी गोम्बर की खंडपीठ ने 1058 याचिकाओं पर सरकार को 30 जुलाई तक जवाब के लिए समय देकर सुनवाई दो अगस्त तक टाल दी। एक अन्य याचिका पर सरकार के साथ सभी 33 जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह है मामला शिक्षा सहायक के 33689 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 30 मई को विज्ञप्ति निकली। इसमें 10 वीं के अंक तथा पूर्व में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर चयन होना था। सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी, प्रेरक सहित अन्य परियोजनाओं और निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों ने याचिकाओं में बोनस अंक दिलाने की गुहार की। इनका कहना था कि राजस्थान शिक्षा सहायक सेवा नियम-2013 विभेदकारी है,सरकार चुनिंदा परियोजनाओं में नियुक्त कर्मियों को ही बोनस अंक दे रही है।
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 00:31:39 +0000
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