बाहर होंगे पन्द्रह हजार - TopicsExpress



          

बाहर होंगे पन्द्रह हजार शिक्षक! Wednesday, 03 Jul 2013 1:30:32 hrs IST जयपुर। हाईकोर्ट ने आरटेट-2011 में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले महिला, विधवा, तलाकशुदा और निशक्तजन सहित आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने को गलत मानते हुए इनका परिणाम रद्द करने और इसे नए सिरे से जारी करने को कहा है। साथ ही, कहा कि आरटेट में असफल अभ्यर्थियों का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन अवैध है, ऎसे में चयन सूची पुन: जारी की जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खण्डपीठ ने मंगलवार को आरटेट के उत्तीर्णाक में 10 से 20 फीसदी तक छूट देने के प्रावधान को निरस्त करने के एकलपीठ के आदेश को सही माना है। खण्डपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व अन्य की 29 अपील खारिज कर दिया। बताया जाता है कि इस आदेश से उत्तीर्णाक में छूट पाने वाले विभिन्न वर्ग के करीब 15000 शिक्षक बाहर हो सकते हैं। यह था एकलपीठ का आदेश आरटेट परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्त नहीं कर सकते। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने विकास कुमार अग्रवाल व अन्य की याचिकाओं पर 6 अक्टूबर 2012 को यह फैसला सुनाया था। इसमें यह भी तय किया था कि आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति की छूट केवल एनसीटीई ही दे सकती थी, सरकार को ऎसी छूट देने का अघिकार नहीं है। तो ही सामान्य में शामिल कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस भर्ती में 11 मई 2011 को जारी परिपत्र लागू नहीं हो सकता। क्योंकि, भर्ती इससे पहले शुरू हो चुकी थी। फीस छोड़ अन्य लाभ नहीं लिया है तो ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सकता है। 40 हजार में से 20 प्रतिशत ही सामान्य से विकास कुमार की ओर से वकील विज्ञान शाह ने बताया कि शिक्षक के 40 हजार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से 20 प्रतिशत ही सामान्य वर्ग से हैं, ऎसे में आरटेट में सफल होने के लिए निर्घारित अंकों में छूट देने का आदेश मनमाना है। टेट राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए है, ऎसे में सरकार छूट नहीं दे सकती। सरकार का तर्क, छूट का अधिकार सरकार ने कहा कि एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन में उसे 60 प्रतिशत से कम अंक पर भी आरटेट उत्तीर्ण घोषित करने की छूट देने का अघिकार है। 29 जुलाई 2011 को एनसीटीई की ओर से दी गई छूट आरटेट के उत्तीर्णाक की छूट से अलग है। 5त्न की छूट तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं और स्नातक से सम्बन्घित है। यह था विवाद आरटेट के विज्ञापन में 60 प्रतिशत अंक पर उत्तीर्ण माना, पर सरकार ने एनसीटीई के आदेश का हवाला दे विभिन्न वर्गो को उत्तीर्णाक में 10-20 प्रतिशत की छूट दी।
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 00:33:17 +0000

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