लोन के वाहनों को जबरन उठाने पर हाई कोर्ट सख्त, अब दर्ज होगी एफ.आई.आर. Category : Uttar Pradesh / Lucknow / High Court Created On : Wednesday, 24 July, 2013 09:28 लखनऊ : लोन के वाहनों को फाइनेंस कंपनी द्वारा जबरदस्ती उठवाने पर सख्त रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डी.जी.पी. से कहा है की वो सभी जिलों के एस.एस.पी., एस.पी., को तुरंत ऐसे मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश दे | रायबरेली निवासी मोहम्मद लियाकत ने इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर ट्रक खरीदा था जिसकी 44 किश्तें बनी थी | लियाकत ने 41 किश्तें जमा कर दी और बाकी तीन नहीं जमा कर पाया | कंपनी ने लियाकत का ट्रक खिंचवा लिया था जिसकी रिपोर्ट भी थाने में करायी गयी थी | लियाकत ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगायी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिबग्तुल्ला खान और जस्टिस डॉ. सतीश चन्द्र की लखनऊ बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव और डी.जी.पी. से कहा की इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है इसलिए सभी एस.एस.पी., एस.पी. और थाना प्रभारी को आदेश दिया जाए की जो भी व्यक्ति या कंपनी गाड़ी को खिचवाती है उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये | बेंच ने यह भी कहा की कोर्ट का आदेश भी सभी को संलग्न करके भेजा जाये |
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 13:55:57 +0000
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